मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अनुच्छेद 99 कहता है कि प्रत्येक सदस्य शपथ लेगा। राज्यसभा के सभापति की ओर से विशेषाधिकार का उठाया गया मामला उनकी सदस्यता से संबंधित था, जो कि पहले ही समाप्त हो चुका है। राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को संजय सिंह को हिरासत में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने न्यायिक हिरासत में शपथ लेने की अनुमति देने के संजय सिंह के अनुरोध को स्वीकार किया था।
उनको पहले अपना चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और रिटर्निंग ऑफिसर से अपना सदस्यता प्रमाण पत्र लेने की अनुमति दी गई थी। उन्हें चार अक्तूबर को तथाकथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था।