राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिपिका मित्रा पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामले में लगातार गैर-हाजिरी के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मित्रा को अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई दो अगस्त को तय की गई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में लगातार गैर-हाजिर रहने के चलते लगाया गया है।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने कहा कि पिछले आदेश के अनुसार सुनवाई की तिथि दोनों पक्षों की सहमति से तय की गई थी। इसके बावजूद शिकायतकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने दोपहर ढाई बजे के बाद मामला आगे बढ़ाने के लिए कुछ समय और दिया, लेकिन फिर भी न तो कोर्ट में और न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई पेश हुआ।
ऐसे ने अदालत ने आदेश में लिपिका मित्रा पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उसे सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के पास जमा कराने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने मित्रा को अंतिम अवसर देते हुए पिछले आदेशों का पालन करने और बहस के लिए जवाब दाखिल करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को तय की गई है।
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मामले में आपराधिक मानहानि की शिकायत लिपिका मित्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर की है। मित्रा का आरोप है कि 17 मई को एक प्रेस वार्ता में सीतारमण ने उनके और उनके पति के खिलाफ झूठे, अपमानजनक और मानहानिकारक बयान दिए।