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National Herald Case: ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश स्थगित, सोनिया और राहुल गांधी हैं आरोपी

Tue, 29 Jul 2025 11:47 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश स्थगित किया। कोर्ट ने कहा कि अब अदालत संज्ञान लेने के आदेश की तारीख तय करेगी।
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सोनिया गांधी और राहुल गांधी। - फोटो : PTI
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विस्तार
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नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला | राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश स्थगित कर दिया है। अदालत ने मामले की जाँच के लिए 7 और 8 अगस्त की तारीख तय की है। इसके बाद, अदालत संज्ञान लेने के आदेश की तारीख तय करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

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राउज एवेन्यू कोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के पहलू पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाने के लिए कहा था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 15 जुलाई को दोनों पक्षों की ओर से संज्ञान लेने के पहलू पर दलीलों पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत 2 जुलाई से प्रवर्तन निदेशालय और प्रस्तावित आरोपियों की ओर से संज्ञान लेने के बिंदु पर दैनिक आधार पर दलीलों पर सुनवाई कर रही थी। ईडी ने कांग्रेस नेताओं, दिवंगत पार्टी नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा पर भी आरोप लगाए है। 
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साथ ही, एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों के कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण पर साजिश और धन शोधन का आरोप लगाया है।
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