अमरीकी महिला से कनाट प्लेस के होटल में सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म संबंधी धाराओं में आरोप तय कर दिये जबकि एक आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया।
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलिगा ने मकसूद, अनिरुद्घ सिंह व ओमप्रकाश के खिलाफ आरोप तय करते हुये कहा कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं।
अदालत ने इसी मामले में विवेक श्रीवास्तव को साक्ष्यों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया। जब यह घटना हुई थी तब वह होटल में ही नौकरी करता था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता संदीप कपूर ने कहा कि पुलिस पीड़िता के आरोपों व साक्ष्यों के मिलान में बुरी तरह नाकाम रही है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 26 दिसंबर 2016 को आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अमरीकी महिला ने पांच सितारा होटल में अप्रैल माह में सामूहिक दुष्कर्म किये जाने का आरोप लगाया था।
पुलिस के मुताबिक पीड़िता महिला दिसंबर 2016 में जांच में शामिल होने भारत आई थी। उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया था। उसने अपने बयान में सामूहिक दुष्कर्म किये जाने की पुष्टि की थी। उसने आरोपियों द्वारा दुष्कर्म की मोबाइल पर वीडियो रिकार्डिंग करने और फोटो लेने का भी आरोप लगाया था। आरोपियों ने जबान खोलने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।