आप नेता आशुतोष ने महात्मा गांधी व अन्य महापुरुषों के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। अदालत ने इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने आशुतोष की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर तीन अगस्त तक जवाब मांगा है। आशुतोष ने कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन (एसीएमएम) कोर्ट के सात मई के आदेश को चुनौती दी है।
कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता इरशाद के जरिये याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत का यह आदेश बेबुनियाद है और बिना सोचे समझे जारी किया गया है। इस आदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की भी अनदेखी की गई है। याची ने केवल एक साधारण पत्र लिखा था और उसकी मंशा किसी की छवि खराब करना नहीं था।
याचिका में कहा गया है कि आशुतोष ने दो सितंबर 2016 के अपने पत्र में उन्हीं बातों का जिक्र किया था जो पहले से जनता की जानकारी में हैं। आशुतोष ने सैक्स स्कैंडल में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार का बचाव करते हुए अपने ब्लॉग पर एक लेख लिखा था।
इस लेख में उन्होंने बीजेपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी तक के निजी जीवन में महिलाओं से संबंधों को लेकर टिप्पणी की गई थी। इस पत्र के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर का निर्देश पुलिस को दिया था।