बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी-2 में मानहानि मुकदमे का सामना कर रहे अक्षय कुमार को समन नहीं मिल पाए। अदालत ने अक्षय का पूरा नाम व पता बताने का निर्देश दिया है। वहीं, अदालत ने फिल्म के प्रोडयूसर्स फॉक्स स्टार स्टूडियो व अन्य को पेशी से छूट प्रदान कर दी।
इन सभी के खिलाफ प्रख्यात बाटा कंपनी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संदीप गुप्ता के समक्ष प्रोडयूसर्स कंपनी, अन्नू कपूर, लेखक सुभाष कपूर और कंपनी के कुछ शीर्ष अधिकारियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि सभी अपने पहले से तय कार्यक्रम में व्यस्त है। ऐेसे में वे नहीं आ पाए। अत: उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की जाए।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अक्षय कुमार को समन तामील नहीं हो पाए। ऐसे में वे नहीं आ पाए। अदालत ने मामले की सुनवाई अप्रैल माह तय करते हुए अक्षय कुमार को अपना नाम व पता बताने का निर्देश दिया है ताकि नए सिरे से समन भेजे जा सके।