अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के दो अधिकारियों, जिसमें एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) भी शामिल है, पर भ्रष्टाचार और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय करने का आदेश दिया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने कुछ मामलों की जांच को बाहरी आर्थिक प्रलोभन (पैसे) के एवज में प्रभावित किया।
विशेष न्यायाधीश अतुल कृष्ण अग्रवाल ने शनिवार को आदेश पारित किया। कोर्ट ने सीबीआई के इंस्पेक्टर कपिल धाकड़ और एक निजी कंपनी को मामले से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और इंस्पेक्टर पर लगाए गए आरोप संदेह के दायरे में है, लेकिन गंभीर संदेह नहीं हैं। सीबीआई के अनुसार, डीएसपी आरके ऋषि, इंस्पेक्टर कपिल धाकड़ और सिलेक्शन ग्रेड-II अधिकारी समीर कुमार सिंह ने दो निजी व्यक्तियों और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर कुछ मामलों की जांच को बाहरी आर्थिक लाभ के लिए समझौता किया था। कोर्ट ने डीएसपी आरके ऋषि और समीर कुमार सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार व षड्यंत्र के आरोप तय किए हैं, जबकि इंस्पेक्टर कपिल धाकड़ को आरोपों से मुक्त कर दिया है।