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भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को मिली चार-चार साल की कैद

Thu, 27 Nov 2014 07:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
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बृहस्पतिवार को नूंह की एक अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई के बाद अपना अहम फैसला सुना दिया। इस मामले में अदालत ने दो पुलिसकर्मियों को चार-चार साल कारावास और 15-15 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, नूंह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस दहिया की अदालत ने बृहस्पतिवार को थाना तावडू में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।

इस मामले में दो पुलिस कर्मियों मुख्य सिपाही चतर सिंह और मुख्य सिपाही रामकिशन (जोकि घटना के समय खोरीकलां पुलिस चौकी, थाना तावडू, जिला मेवात में ड्यूटी पर तैनात थे) को पुलिस नाके पर डंपर चालकों से घूंस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उपरोक्त अदालत में इनके विरुद्ध यह अपराध साक्ष्य एवं दस्तावेजों की रोशनी में सही साबित हुआ।
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साल 2012 के दौरान यह मामला स्टिंग ऑपरेशन किए जाने की वजह से चर्चा में आया और तत्कालीन एसएसपी योगेन्द्र सिंह नेहरा ने इन दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध थाना तावडू में भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी।

तावडू पुलिस ने इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को अदालत ने इन दोनों को दोषी करार देते हुए दूसरे दिन तक अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और इनको केन्द्रीय कारागार भोंडसी भेज दिया था। बृहस्पतिवार को उक्त अदालत के समक्ष इन दोनों को दोबारा पेश किया गया तथा बाद में माननीय अदालत ने इस मामले में इन दोनों को क्रमश: चार-चार साल सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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