गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर खांडसा रोड स्थित नई सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ कम करने के लिए बृहस्पतिवार से ऑड-इवन तिथि के अनुसार दुकानें खोलने के आदेश जारी किए है।
ऑड तिथि के दिन ऑड नंबर की दुकान खुलेगी जबकि इवन तिथि के दिन इवन नंबर की दुकान खोली जाएगी। वहीं प्रशासन ने मंडी में नियमों की अवहेलना करने पर लोगों को लाख रुपये जुर्माना किया।
एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बुधवार को खांडसा रोड स्थित नई सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी आढ़तियों, थोक विक्रेताओं व दुकानदारों से बताया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इस कारण ऑड-इवन फार्मूले की शुरुआत की जा रही है।
ऑड नंबर की तारीख को ऑड नंबर की दुकान और इवन नंबर की तारीख को इवन नंबर की दुकान खुलेगी। सभी दुकानदार व विक्रेता इन आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करें। मंडी के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। वहीं उन्होंने बुधवार को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार लाख रुपये का जुर्माना किया।