अदालत ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया, 1 सितंबर 2022 का है मामला
नूंह। पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में नूंह की अदालत ने मोहम्मद ईशा निवासी गांव घासेड़ा को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला 10 फरवरी को सुनाया गया।
मामला 1 सितंबर 2022 को थाना पिनगवां में दर्ज हुआ था। उस दौरान नूंह सीआईए टीम वांछित आरोपी की तलाश में नाकाबंदी कर रही थी। इसी बीच ईशा बिना नंबर की कार से पहुंचा और सरकारी गाड़ी को टक्कर मारते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी सुरक्षित बच गए। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध हथियार रखने का दोषी पाया। संवाद