पूर्वी दिल्ली के रेस्तरां में अब यह लिखना जरूरी होगा कि ग्राहकों को परोसा जाने वाला मीट हलाल है या झटका। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र के सभी रेस्तरां के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों को आदेश की अनदेखी करने वाले रेस्तरां प्रबंधकों पर कार्रवाई करने को कहा है।
एमसीडी ने 26 नवंबर को इस संबंध में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत रेस्तरां के लिए नोटिस लगाने को अनिवार्य किया गया था। इसके तहत मीट बेचने वाले रेस्तरां के लिए नोटिस और मीट को काटने का तरीका (झटका या हलाल) लिखने को भी अनिवार्य कर दिया गया। प्रस्ताव के आधार पर इस संबंध में जारी आदेश 20 दिसंबर से लागू कर दिया गया है।
अहम है कि भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सरदार आरपी सिंह ने तीनों एमसीडी के महापौर को पत्र लिखकर रेस्तरां में नोटिस अनिवार्य करने की मांग की थी। इसमें उन्होंने कहा है कि मीट खाने वालों को यह पता होना चाहिए कि वह जो खा रहे हैं वह हलाल है या झटका।
अनदेखी करने वालों पर जुर्माने की राशि जल्द होगी तय
मीट हलाल है या झटका, इस संबंध में तीनों एमसीडी में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। आदेश लागू होने के बाद तीनों निगम अब इस बात पर विचार कर रहा है कि आदेश की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना की राशि कितनी होनी चाहिए। पूर्वी निगम के महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।