अदालत ने सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले डॉक्टर को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मलका गंज निवासी डॉक्टर मनीष सिंह मुखर्जी नगर की ओर पैदल जा रहे थे। इस दौरान एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद डॉक्टर का एक पैर खराब हो गया था।
तीस हजारी अदालत के एमएसीटी जज एसएस मल्होत्रा ने मनीष सिंह को 35.16 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। अदालत ने नर्स व व्हील चेयर के खर्च का भुगतान करने भी निर्देश दिया है।
बाड़ा हिंदू राव अस्पताल से एनैस्थिसियोलॉजी में स्नातकोज्जर कर रहे मनीष सिंह (30) का 20 मार्च 2016 को एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे के बाद डॉक्टर मनीष का एक पैर पूरी तरह बेकार हो गया था। अदालत ने कहा कि इसे पूर्ण विकलांगता नहीं माना जा सकता और वे अपना सारा काम कर सकते हैं।
हालांकि इससे उसकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में कमाने की क्षमता में कमी के लिए अदालत ने उसे तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश बीमा कंपनी को दिया है।