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इन 2 प्रोजेक्टों की जमीन का मुआवजा नई दर से

Wed, 05 Feb 2014 04:18 PM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
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ग्रेटर फरीदाबाद में दो प्रोजेक्टों की जमीन का मुआवजा नई भूमि अधिग्रहण नीति के मुताबिक तय किया जाएगा। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हुडा ने मुआवजा तय करने की कवायद शुरू कर दी है।
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गौरतलब है कि किसी जमीन के अधिग्रहण के लिए पुरानी नीति के तहत सेक्शन चार और छह लागू किया जा चुका है, लेकिन मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है तो ऐसे किसानों को नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत फायदा मिलेगा।

ग्रेटर फरीदाबाद में दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों (एसटीपी) और मास्टर रोड की बची हुई जमीन के लिए सेक्शन चार और छह पहले ही जारी हो चुका है। अभी मुआवजे की घोषणा नहीं हो पाई है।
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ऐसी स्थिति में दोनों प्रोजेक्ट के लिए नई नीति के तहत मुआवजा मिलेगा। हुडा अफसरों के मुताबिक, 11.69 एकड़ जमीन का अधिग्रहण सेक्टर-77 में बनने वाले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किया जाएगा।

इस प्लांट की क्षमता 25 मिलियन गैलन होगी। सेक्टर-89 में बनने वाले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लिए 23.19 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। इसकी क्षमता 85 मिलियन गैलन होगी।

हुडा के भूमि अर्जन अधिकारी राजेंद्र सिंह गहलौत ने बताया कि ग्रेटर फरीदाबाद में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और मास्टर रोड के लिए नई भूमि अधिग्रहण नीति के अनुसार मुआवजे की घोषणा की जाएगी। इसकी दर तय करने के लिए उपायुक्त को पत्र लिखा गया है।
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