दिल्ली महिला आयोग ने कल्याणपुरी में किशोरी की हो रही जबरन शादी को रुकवा दिया। किशोरी को शेल्टर होम भेज दिया गया है। उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। समिति के आदेश के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि बुधवार रात किसी ने हेल्पलाइन नंबर पर किशोरी की जबरन शादी कराने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही आयोग की टीम पुलिस के साथ विवाह स्थल पहुंची।
शादी रुकवाकर परिजनों से बच्ची की उम्र के कागजात दिखाने को कहा गया। परिजनों ने जो कागजात पेश किए उसके मुताबिक बच्ची की उम्र 16.5 वर्ष थी। विवाह गैर कानूनी होने की वजह से पुलिस किशोरी और उसके परिजनों को थाने ले आई।
जहां उनके बयान दर्ज किए गए। बच्ची का मेडिकल कराया गया। उसके बाद बच्ची को शेल्टर होम भेज दिया गया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि बाल विवाह गैर कानूनी है।