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Delhi NCR News: बिजली कनेक्शन नाम बदलना अब होगा आसान, नई व्यवस्था होगी लागू

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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली। दिल्ली में घर या प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बिजली कनेक्शन अपने नाम करवाना अब पहले से आसान हो जाएगा। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने नियमों में बदलाव करते हुए ऐसा सिस्टम लागू किया है, जिसमें अब बिजली कंपनियां (डिस्कॉम) खुद ही सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से मिली जानकारी के आधार पर कनेक्शन का नाम बदल देंगी। नई व्यवस्था के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बाद अलग से आवेदन या कई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। खरीदार और विक्रेता की जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर और उपभोक्ता अकाउंट नंबर के आधार पर बिजली कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया अपने आप पूरी की जाएगी।
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डीईआरसी के अनुसार, बिजली कंपनियों को यह नाम परिवर्तन दो बिलिंग साइकिल के भीतर करना होगा। अगर तय समय में काम पूरा नहीं होता तो उपभोक्ता को मुआवजा भी दिया जाएगा। पहले लोगों को बिजली कनेक्शन अपने नाम कराने के लिए अलग से आवेदन देना पड़ता था और कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था से न सिर्फ प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि पुराने उपभोक्ता के बकाया बिजली बिल की समस्या से भी नए मालिकों को राहत मिलेगी। नियम में साफ किया गया कि नाम बदलने से पहले पुराने कनेक्शन के सभी बकाया बिल चुकाने जरूरी होंगे। यह बदलाव लागू होने के बाद प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बिजली सेवाओं से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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