चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के एक काउंसलर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जिसमें चंडीगढ़ में नए मेयर चुनाव की मांग की गई थी और हाईकोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया।
हाईकोर्ट के जज सुधीर सिंह और जज हर्ष बंगर की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था। जिसने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया। तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था।
आप पार्षद कुलदीप कुमार ने अंतरिम राहत से इनकार करने और याचिका को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। जो मेयर पद के उम्मीदवार थे।