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Delhi : आईजीआई एयरपोर्ट के पास बूचड़खाने बंद करने की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब, दिल्ली सरकार को भी नोटिस

Thu, 20 Mar 2025 05:50 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

सार

हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे के पास बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में केंद्र सरकार समेत कई निकायों से जवाब मांगा है।
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Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे के पास बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में केंद्र सरकार समेत कई निकायों से जवाब मांगा है। वन्यजीव कार्यकर्ता गौरी मौलेखी की ओर से दायर याचिका में पक्षियों के टकराने के बढ़ते जोखिम का हवाला दिया गया है, जो हवाई यातायात और स्थानीय सुरक्षा दोनों के लिए खतरा पैदा करता है।

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बुधवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, दिल्ली सरकार, प्रदूषण नियंत्रण समिति, नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और पुलिस सहित कई प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। 

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पीठ ने जनहित याचिका में बताई गई चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए उपाय की विस्तृत रिपोर्ट, हलफनामा 14 मई तक प्रस्तुत करने को कहा। याचिका में परेशान करने वाले आंकड़े पर भी प्रकाश डाला गया है। 2018 से 2023 के बीच, आईजीआई हवाईअड्डे पर पक्षियों के विमानों से टकराने के 705 घटनाएं हुईं हैं। यह संख्या छह राज्यों के 29 अन्य हवाईअड्डों पर दर्ज की गई संयुक्त घटनाओं से अधिक हैं।

कई बार ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुई ठोस कार्रवाई 
मौलेखी ने अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया, जिसमें न केवल निर्धारित दायरे में अवैध दुकानों को बंद व आईजीआई हवाईअड्डे पर पक्षी परिहार मॉडल (बीएएम) के प्रभावी कार्यान्वयन की भी मांग की। इनके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण उन्हें न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी है।

नोएडा एयरपोर्ट के पांच गांवों में रुकवाए 60 पक्के निर्माण
 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण कर रहे 60 से अधिक नए पक्के निर्माण को प्रशासन ने बुधवार रुकवा दिए। प्रवर्तन टीम ने भू-स्वामियों को चेतावनी जारी करते हुए प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कराया। उधर, यमुना प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय से पुलिस बल की मांग की है। उम्मीद है कि इस सप्ताह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाएगी।
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नोएडा एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी दुर्गेश सिंह ने बताया, बुधवार को प्रशासनिक टीम नीमका, थोरा, बनवारी बास, किशोर, मुकिमपुर शिवारा गांव पहुंची। यहां पर 60 नए घरों को चिह्नित किया गया। बताया गया है कि जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के आदेश पर एयरपोर्ट के अधिसूचित क्षेत्र से निर्माण हटाने और रोकने के लिए ग्रामवार चार टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीमें अलग-अलग गांवों में जाकर निर्माण कार्य कर रहे भू-स्वामियों को चेतावनी पत्र जारी कर रही हैं। 

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