फरीदाबाद में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण ट्रिब्युनल में कई मामलों की सुनवाई हुई। इस मौके पर ट्रिब्युनल के चेयरमैन एवं एसडीएम धर्मेंद्र सिंह, सदस्य अनीशपाल व राजेश आर्य मौजूद रहे।
रामबाबू शर्मा ने अपनी पुत्रवधू उपासना के व्यवहार से परेशान होकर ट्रिब्युनल में शिकायत की थी। ट्रिब्युनल ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश दिए, ताकि बुजुर्ग के प्रति घरवालों के व्यवहार का पता चल सके।
नीमका निवासी मेहर चंद ने ट्रिब्युनल में अपने पुत्र बीर सिंह से गुजारा-भत्ता लेने के लिए गुहार लगाई। ट्रिब्युनल ने बीर सिंह को प्रतिमाह दो हजार रुपये अपने पिता के बैंक खाते में जमा करवाने के आदेश दिए।
उधर, बुजुर्ग बालकिशन के मामले में आरोपी पुत्र अजय गुप्ता की अनुपस्थिति पर ट्रिब्युनल ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। ट्रिब्युनल ने अजय गुप्ता को पेश होने के लिए समन जारी किया।
एक अन्य मामले में पीड़ित पिता दलबीर सिंह ने बताया कि उसके और पुत्र बंता सिंह के बीच जमीन को लेकर समझौता हुआ था।
इसके साथ ही पुत्र ने गुजारे भत्ते के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन छह माह बीत जाने के बाद भी पुत्र ने ऐसा नहीं किया। इस पर ट्रिब्युनल ने आरोपी बंता सिंह को 18 हजार रुपये अपने पिता के बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश दिए।