बोर्ड के उक्त फैसले सहित सीबीआई द्वारा आरोपी की रिमांड के दौरान अधिक समय तक पूछताछ करना, उसके उंगलियों के निशान लेने के फैसले को बाल अदालत में चुनौती दी थी। इस पर सोमवार को सीबीआई व पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता के बीच बहस हुई।
करीब 2 घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने तीनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए मामले की सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख निश्चित की है। उधर, इस मामले में सीबीआई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में पेश करनी थी, लेकिन सीबीआई ने अदालत में स्कूल प्रबंधन व पुलिस के पहलुओं पर जांच अधूरी होने की बात कहकर करीब डेढ़ महीने का समय मांगा, जिस पर अदालत ने उन्हें 4 जुलाई को पेश करने के आदेश दिए हैं।
आरोपियों को किया अदालत में पेश
सोमवार को आरोपी 11वीं कक्षा के छात्र भोलू सहित स्कूल प्रबंधन के रीजनल व एचआर हेड जेएस थॉमस व फ्रांसिस थॉमस को अदालत में पेश किया गया। सीबीआई द्वारा 4 जुलाई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने की बात अदालत के समक्ष रखी, जिस पर अदालत ने उक्त तीनों आरोपियों को भी 4 जुलाई को ही अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं ताकि इसी दिन इन पर आरोप दाखिल किए जा सकें।