प्रतिबंध के बावजूद प्लॉट डिवीजन करने वाले तीन लोगों के खिलाफ जिला टाउन प्लानर नरेश कुमार ने हुडा एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। सेंट्रल थाने में दर्ज मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।
हुडा एक्ट के तहत प्राधिकरण के स्वीकृत जोन प्लान, बिल्डिंग प्लान के तहत फ्लैट या प्लॉट में बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक एरिया कवर्ड (निर्माण) नहीं कराया जा सकता है।
जिला टाउन प्लानर नरेश कुमार को जानकारी हुई कि ग्रीन फील्ड कॉलोनी में कई फ्लैटों में सब डिवीजन और मानक से अधिक एरिया कवर्ड किया गया है। इस पर उन्होंने ग्रीन फील्ड कॉलोनी में निरीक्षण करवाया। निरीक्षण में पाया गया कि प्लॉट नंबर 312 को सब डिवीजन किया गया है और उनमें निर्माण कार्य भी मानक से अधिक क्षेत्रफल पर कराया गया है। प्लॉट का सबडिवीजन जंगपुरा एक्सटेंशन दिल्ली में रहने वाले अनिल कुमार और सुषमा गुप्ता ने किया है।
इसके अलावा प्लॉट नंबर 304 में भी बंटवारा कर मानक से अधिक कवर्ड एरिया होना पाया गया। इस प्लॉट का सबडिवीजन दिनेश कुमार निवासी ग्रीन फील्ड कॉलोनी ने करवाया था। डीटीपी नरेश कुमार ने इन तीनों पर हुडा एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है।
एसएचओ सेंट्रल इंस्पेक्टर हंसराज ने बताया कि मामला जांच के लिए ग्रीनफील्ड चौकी को सौंपा गया है। ग्रीन फील्ड चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र ने बताया कि हुडा से मिले दस्तावेज का अध्ययन किया जा रहा है, जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।