निजी स्कूल अलग - अलग 22 मदों में फीस ले सकते हैं। एनओसी के दौरान स्कूलों को इन्हीं मदों में फीस लेने की अनुमति दी जाती है। जिला प्रशासन ने इन 22 मदों की जानकारी स्कूलों को भेजी है। अगर कोई स्कूल 22 मदों के अलावा फीस लेता है तो उसको तुरत बंद कर दें। वरना एनओसी रद्द हो सकती है।
बता दें कि स्कूल डवलपमेंट, स्पोर्टस, साइंस, स्काउटिंग, रैडक्रास, पंखे, निर्धन शुल्क, जलपान, लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो, आर्ट, मैगजीन, प्रगति पत्र , री एडमिशन, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, लेट फीस, डिसिप्लेन फाइन, हाउस एग्जाम, बोर्ड रजिस्ट्रेशन, बोर्ड फीस, सशस्त्र सेना दिवस, शिक्षक दिवस के नाम पर फीस ले सकते हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट रामानुज सिंह ने बताया कि इन मदों में भी फीस लेने के लिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि स्कूल में यह सुविधा उपलब्ध है और गुणवत्ता के सापेक्ष में हैं।
डीआईओएस भीम सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों को कमेटी के गठन करने के निर्देश 23 अप्रैल को दिए जा चुके हैं। स्कूलों को एक हफ्ते के अंदर कमेटी गठन कर इसकी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। इस कमेटी में अभिभावक के प्रतिनिधि समेत अभिभावक के सीए भी शामिल होंगे। हालांकि कई स्कूलों ने इस कमेटी को बनाने से मना कर दिया है।