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प्री और मांटेसरी स्कूल में अलग से नहीं होगी दाखिला प्रक्रिया

Fri, 30 Nov 2018 05:41 PM IST
रश्मि वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली
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नर्सरी दाखिला - फोटो : अमर उजाला
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राजधानी में नामी स्कूलों के प्री (प्ले स्कूल) व मांटेसरी स्कूल अलग से दाखिला प्रक्रिया नहीं चला सकते हैं। ऐसे स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की नर्सरी गाइडलाइंस के आधार पर ही दाखिले करने होंगे। जारी गाइडलाइंस में साफ है कि प्री या मांटेसरी स्कूल को मुख्य स्कूल का हिस्सा ही माना जाएगा। ऐसे में मुख्य स्कूल के लिए दिए गए दिशा-निर्देश इन पर भी मान्य होंगे।

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शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 1999 में आदेश दिया था कि किसी स्कूल परिसर या परिसर के बाहर मुख्य स्कूल की शाखाओं के रूप में दिल्ली में पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे प्री स्कूल व मांटेसरी स्कूलों को सभी उद्देश्यों के लिए एक संस्थान के रूप में माना जाएगा।

इसे ऐसे में भी समझा जा सकता है कि यदि मुख्य स्कूल व प्री स्कूल को एक ही सोसायटी चला रही है तो वह एक ही स्कूल माना जाएगा। अक्सर देखने में आता है कि कई स्कूल अलग-अलग नाम से शाखाएं चलाते हैं। इनकी दाखिला प्रक्रिया भी अलग चलाई जाती है।
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कई स्कूल बच्चे को अपने मांटेसरी स्कूल से अपने दूसरे मुख्य स्कूल में प्रमोट नहीं करते हैं। वे दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए अलग से प्रक्रिया चलाते हैं। बच्चों को प्रमोट नहीं किए जाने से अभिभावक दो-दो बार दाखिला प्रक्रिया से जूझते हैं।

अधिकारियों के अनुसार अभिभावकों को स्कूलों के नामों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अभिभावकों को इस बात की पुष्टि दाखिले से पहले करनी चाहिए कि प्ले स्कूल से बच्चे को मुख्य स्कूल में प्रमोट किया जाएगा या नहीं।

इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि प्ले स्कूल किसी बड़े स्कूल का हिस्सा है नहीं। क्योंकि एक सोसायटी के अंतर्गत चलने के कारण स्कूलों को एक मानते हुए सिंगल दाखिला प्रक्रिया को अपनाना होता है। 

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