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स्याना बवाल: योगेश राज समेत 12 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Wed, 03 Apr 2019 06:08 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुलंदशहर
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प्रदर्शनकारियों ने वाहन को लगाई आग(फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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3 दिसंबर 2018 के दिन गोकशी की अफवाह के बाद हुए स्याना बवाल के मुख्य आरोपी योगेश राज समेत 12 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत की याचिका योगेश राज समेत अन्य ने सेशन कोर्ट में डाली थी। वहीं जीतू फौजी की याचिका पर 11 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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गोकशी के नौ आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट
बुलंदशहर के स्याना के महाब गांव में तीन दिसंबर, 2018 को हुई गोकशी के मामले में पुलिस ने नौ आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया है। इस गोकशी की घटना के विरोध में चिंगरावठी चौकी पर बवाल हुआ था। 

जिसमें स्याना इंस्पेक्टर और एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी। गोकशी के आठ आरोपी इस समय जेल में हैं, जबकि एक आरोपी जमानत पर बाहर है। महाब गांव में तीन दिसंबर को गोवंश के अवशेष मिले थे। विरोध में बवाल हुआ था। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी तक में आग लगा दी थी। बवाल के दौरान गोली लगने से इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और चिंगरावठी गांव के सुमित की मौत हो गई थी। 
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मामले में पुलिस ने नौ लोगों को नामजद कर रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद आरोपियों को पकड़ कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। अब पुलिस ने आरोपी गुलफाम, अजहर, हारुल, यूनुस, अरविंद, रहीस, काला कुरैसी, नदीम और महबूब को गैगेस्टर एक्ट की धारा में निरुद्ध किया है। 

स्याना थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि गैंगस्टर लगाने के लिए फाइल जिलाधिकारी के पास भेजी गई थी, जिसकी संस्तुति मिल गई है। नौ आरोपियों में एक आरोपी अरविंद इस समय जमानत पर रिहा है।
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