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दिल्ली: ब्रिटिश सिख नागरिक जगतार सिंह जोहल जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर, दर्ज हैं यूएपीए के सात मामले

Fri, 02 Oct 2026 02:12 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

सार

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) के तहत दर्ज सात मामलों में जमानत दी थी।
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तिहाड़ जेल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ब्रिटिश सिख नागरिक जगतार सिंह जोहल गुरुवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) के तहत दर्ज सात मामलों में जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि वह आठ साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं और मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है।

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जोहल, जो तिहाड़ की जेल नंबर 5 में बंद थे, कोर्ट के आदेश के बाद जेल के गेट नंबर 4 से बाहर आए। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, मुकदमे की रफ़्तार नहीं बढ़ी है।

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए जा रहे ये मामले 2016-17 के दौरान पंजाब के लुधियाना और जालंधर ज़िलों में कथित तौर पर टारगेटेड हत्याओं और हत्या की कोशिशों से जुड़े हैं। इनमें से दो मामले जनवरी 2017 में लुधियाना में 'श्री हिंदू तख्त' के अध्यक्ष अमित शर्मा की हत्या और अगस्त 2016 में जालंधर में आरएसएस नेता जगदीश कुमार गगनेजा की हत्या की कथित कोशिश से जुड़े हैं।
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जोहल को 2017 में गिरफ़्तार किया गया था और एनआईए ने उन पर 'खालिस्तान लिबरेशन फ़ोर्स' (केएलएफ) का सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगाया है। एजेंसी द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय साज़िश का आरोप लगाने के बाद जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।

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