अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह सोमवार को पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें 2018 के नए साल की पार्टी में हुई सेलिब्रेटरी फायरिंग में डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत के मामले में दोषी ठहराया है। विधायक ने दोषसिद्धि के बाद प्रोबेशन (परिवीक्षा) की मांग की है।
मामला 31 दिसंबर 2018 का है, जब राजू कुमार सिंह अपनी दिल्ली फार्महाउस पर नए साल की पार्टी आयोजित कर रहे थे। इस दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता घायल हो गईं। उनकी कुछ दिन बाद अस्पताल में सिर में लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई। कोर्ट ने उन्हें लापरवाही से हत्या का दोषी पाया है। अदालत ने विधायक की प्रोबेशन याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोबेशन अधिकारी को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में विधायक की मुआवजा देने की क्षमता का जिक्र होना है। साथ ही अदालत ने मृतका के परिजनों को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।