हाईकोर्ट ने महिला के साथ छेडख़ानी करने और उसे धमकी देने के मामले में बिग बॉस फेम स्वामी ओमजी के सहयोग को राहत प्रदान कर दी है। अदालत ने पुलिस को अगले आदेश तक याची संतोष आनंद को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याची संतोष आनंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा आरोपी पुलिस जांच में शामिल हो रहा है। ऐसे में उसे राहत प्रदान की जा रही है। अदालत ने पुलिस को इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए कहा अगले आदेश तक उसे गिरफ्तार न किया जाए।
अदालत ने मामले की सुनवाई नौ मई तय की है। इस मामले में स्वामी ओमजी भी आरोपी है। निचली अदालत ने 19 फरवरी को आनंद को यह कहते हुए अग्रिम जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया था कि आरोप काफी गंभीर है।
इसके बाद अदालत ने स्वामी ओमजी को भी अग्रिम जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया था। आनंद ने अग्रिम जमानत आवेदन दायर कर तर्क रखा है कि उसे फर्जी मामले में फंसाया गया है और वह मामले में पुलिस को जांच में सहयोग कर रहा है।