फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मानहानि मामला: केजरीवाल पर झूठे सबूत पेश करने का आरोप, शिकायत दर्ज

Sun, 23 Apr 2017 09:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
अरविंद केजरीवाल
विज्ञापन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कानूनी कार्रवाई के लिये पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना की ओर से अदालत में शिकायत दायर की गई। केजरीवाल पर कोर्ट में झूठा साक्ष्य पेश करने का आरोप लगाया गया है। यह शिकायत अवतार सिंह भड़ाना बनाम केजरीवाल मानहानि मामले से जुड़ी है।   
विज्ञापन

    
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह राठी की कोर्ट में अधिवक्ता सूरत सिंह ने अवतार सिंह भड़ाना की ओर से केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दायर की है। इस शिकायत पर सुनवाई के लिये 27 अप्रैल की तारीख तय की गई है।       
कोर्ट में पेश शिकायत में कहा गया है कि मानहानि मामले में केजरीवाल ने तीन दिसंबर 2014 को हलफनामे पर जवाब दिया था कि इस शिकायत में कई तथ्य गलत हैं और वह उनका खंडन करते हैं। दूसरी ओर उन्होंने 17 मार्च 2017 को अर्जी दायर कर कहा कि उन्हें कोई नोटिस ही नहीं मिला था।   
विज्ञापन

    
अदालत ने इस मामले में 16 फरवरी 2017 को मुद्दे तय कर दिये थे। लोकल कमिशनर के समक्ष 16 मार्च 2017 को मामले की सुनवाई होनी थी। केजरीवाल ने 17 मार्च 2017 को एक अर्जी दायर कर कहा कि उन्हें अवतार सिंह भड़ाना की ओर से दायर मानहानि मामले का कोई नोटिस नहीं मिला है। इसलिये उनके तीन दिसंबर 2014 वाले जवाब में संशोधन किया जाये।  
विज्ञापन

20 अप्रैल 2017 को खारिज हुई थी केजरीवाल की अर्जी

kejriwal
अदालत ने केजरीवाल की यह अर्जी 20 अप्रैल 2017 को खारिज कर दी थी। अदालत ने कोर्ट में कहा कि प्रतिवादी की ओर से हलफनामा देकर दो विरोधाभासी जवाब दाखिल किये गये हैं।     
  
पेश मामले में अवतार सिंह भड़ाना ने केजरीवाल पर मार्च 2014 में एक करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोका था। भडना का आरोप था कि केजरीवाल ने जनवरी 2014 में उनके खिलाफ झूठा व अपमानजनक बयान दिया कि वह देश के दस सबसे बड़े भ्रष्ट लोगों में शामिल हैं। केजरीवाल से उनका अपमान हुआ व उनकी छवि खराब हुई।

 भड़ाना ने फरवरी 2014 में केजरीवाल को नोटिस देकर बयान वापस लेने के लिये कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसके बाद मानहानि की शिकायत दायर की गई थी।       
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें