हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में बीफ की खपत व उसको रखने को अपराधीकरण की श्रेणी में रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को दायर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिका में राजधानी में बीफ की खपत व उसे रखने संबंधी दिल्ली कृषि मवेशी निषेध संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध बताने संबंधी कुछ प्रावधानों को रद्द करने की मांग की गई है।