पटियाला हाउस अदालत ने दुष्कर्म मामले में 82 वर्षीय आरोपी कृष्ण गोपाल बाली को उसकी खराब सेहत के आधार पर एक माह की अंतरिम जमानत दे दी।
इस दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार शर्मा ने कहा कि सुनवाई के दौरान आरोपी सवालों का जवाब देने में असमर्थ है। इससे पता चलता है कि उसकी मानसिक हालत सही नहीं है।
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अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि आरोपी को व्हील चेयर पर बैठाकर कोर्ट में पेश किया जाता है, क्योंकि वह ठीक से चलने में असमर्थ है।
अदालत ने आरोपी का उचित इलाज न करवाने और उसकी जांच मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) में नहीं करवाने पर जेल अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसी को जेल में मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।