आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन का मामलाअमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि सात मई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने केजरीवाल को 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। अंतरिम सुरक्षा की उनकी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद
जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को केजरीवाल को ईडी द्वारा न्यायाधीश बावेजा के सामने पेश किया गया, जिन्होंने शुरुआत में आम आदमी पार्टी (आप) नेता को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। 28 मार्च को केजरीवाल की ईडी हिरासत आगे बढ़ा दी गई थी। केजरीवाल एक अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है।