भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार नौकरशाह बीके बंसल को विशेष अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई। सीबीआई ने बंसल को एक दवा कंपनी के सीओओ (मुख्य संचालन अधिकारी) से नौ लाख रुपये की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज गुरदीप सिंह ने बंसल के साथ आरोपी बिचौलिये विश्वदीप बंसल को भी जमानत प्रदान की है।
अदालत ने इन दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके व एक-एक जमानती की शर्त पर जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने जमानत प्रदान करते हुए दोनों आरोपों पर कुछ शर्तें लगाई हैं।
अदालत ने बंसल को अपने कार्यालय न जाने और जरूरी होने पर जांच अधिकारी को सूचना देने, गवाहों से न मिलने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और दिल्ली या देश से बाहर जाने से पूर्व कोर्ट की अनुमति लेने का निर्देश दिया है।