दिल्ली में 19 फरवरी की रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बारे में एक खुलासा हुआ है। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पूरे आपराधिक षड्यंत्र का सूत्रधार बताया है।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार दिल्ली की अदालत में 13 अगस्त को चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में पुलिस ने आरोप लगाए हैं कि अंशु प्रकाश को आपराधिक नियत से छल कपट व दबाव बनाने के लिए बैठक में बुलाया गया था।
अदालत चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 25 अक्टूबर को अपना फैसला सुना सकती है। 1300 पेज की इस चार्जशीट में जो सबसे सख्त धारा लगाई गई है वो धारा 506(2) है। इस धारा के अंतर्गत दोषी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। पुलिस ने 13 आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने, सरकारी कर्मचारी का शोषण करने, जान से मारने की धमकी देने व अन्य गंभीर धाराओं में आरोप लगाए हैं।