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अंबिका सोनी और शैलजा खाली नहीं करेंगी बंगले

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हाईकोर्ट ने कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा को उनके सरकारी बंगले खाली कराने के 10 जून को निर्देश देने संबंधी नोटिस पर रोक लगा दी है।
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साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के संपत्ति विभाग के निदेशक और राज्य सभा सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अंबिका सोनी और शैलजा की याचिका पर सभी पक्षों को 2 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक उनके बंगले खाली न करवाएं जाएं। दोनों ने संपदा विभाग द्वारा 25 मई को बंगले खाली करने व 10 जून को बेदखली के आदेश को चुनौती दी है।
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पुरानी सरकार में मिले बंगले अभी तक नहीं किए खाली

अंबिका सोनी और शैलजा फिलहाल क्रमश: 22 अकबर रोड और 7 मोती लाल नेहरू मार्ग पर स्थित टाइप-8 के सरकारी बंगलों में रह रही हैं। यह बंगले उन्हें यूपीए सरकार में बतौर मंत्री आवंटित किए गए थे।

अंबिका और शैलजा की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने अदालत को बताया कि भाजपा शासित केंद्र सरकार विपक्ष के सदस्यों के प्रति बदनीयती से काम कर रही है और उनके मुवक्किलों को जबरन टाइप-8 आवास से टाइप-7 आवास में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर कर रही है।

उन्होंने कहा कि तय नियमों और आवंटन पत्र के तहत वे सांसद पद से अवकाश ग्रहण करने से एक माह बाद तक भी आवास में रह सकते हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्त संजय जैन ने सभी तथ्यों को गलत बताते हुए कहा कि सांसद टाइप-8 बंगले के अधिकारी नहीं हैं और तय नियमों के तहत उन्हें टाइप-7 का बंगला दिया जा रहा है।
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