हाईकोर्ट ने कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा को उनके सरकारी बंगले खाली कराने के 10 जून को निर्देश देने संबंधी नोटिस पर रोक लगा दी है।
साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के संपत्ति विभाग के निदेशक और राज्य सभा सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अंबिका सोनी और शैलजा की याचिका पर सभी पक्षों को 2 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक उनके बंगले खाली न करवाएं जाएं। दोनों ने संपदा विभाग द्वारा 25 मई को बंगले खाली करने व 10 जून को बेदखली के आदेश को चुनौती दी है।