इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपने एक बड़े फैसले में दिल्ली नोएडा को आपस में जोड़ने वाले डीएनडी को टोलफ्री कर दिया है। अब यहां से गुजरने वाले किसी भी प्रकार के वाहन को टोल नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
मालूम हो कि 2001 से डीएनडी पर वाहनों का आवागमन चालू किया था और तब से ही सभी प्रकार के वाहनों से टोल की वसूली की जा रही थी। इसी के खिलाफ कुछ संस्थान लंबे समय से डीएनडी को टोल फ्री करने की मांग कर रहे थे और इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई थी।
इसी याचिका पर सुनवाई करते हए कोर्ट ने कहा कि डीएनडी के निर्माण में 407 करोड़ रुपए की लागत आई थी जबकि इसका निर्माण करने वाली प्राइवेट कंपनी अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टोल की वसूली कर चुकी है। कोर्ट का कहना है कि इसके बावजूद टोल की वसूली हो रही है जो किसी भी तरह से उचित नहीं है इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए।
अब तक डीएनडी से गुजरने वाले दुपहिया वाहनों से 12 रुपए और चार पहिया वाहनों से 28 रुपए टोल के नाम पर वसूले जा रहे थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अब 9 किलोमीटर लंबे डीएनडी से गुजरने वाले किसी भी प्रकार के वाहनों को टोल नहीं देना होगा।