दिवाली पर अब दुकानदार घनी आबादी के इलाकों में पटाखों की बिक्री नहीं कर पाएंगे। उन्हें अस्थायी लाइसेंस लेकर ही निर्धारित स्थान पर दुकान लगानी होगी। पटाखे की बिक्री के लिए चार दिन का समय निर्धारित किया गया है।
वहीं, घनी आबादी के इलाके में बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, 27, 28, 29 और 30 अक्तूबर को दादरी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और जेवर समेत कस्बों में उप जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट से अस्थायी लाइसेंस लेकर ही पटाखे की बिक्री की जाएगी।
बिना लाइसेंस के अगर कोई पटाखों की बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। प्रशासन ने सभी थाना प्रभारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रेटर नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार ने बताया कि शहर में अस्थायी लाइसेंस के लिए करीब 45 दुकानदारों ने आवेदन किए हैं। इसके अलावा अगर कोई तुगलपुर, जगतफार्म या अन्य घनी आबादी वाले इलाकों में बिक्री करता पाया गया, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।