फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi NCR News: छह साल पुराने लूटकांड में सभी आरोपी बरी

विज्ञापन
विज्ञापन
-शिकायतकर्ता नहीं पहचान सका, सबूतों के अभाव में द्वारका कोर्ट का फैसला
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने वर्ष 2020 में जेपी कलां इलाके में हुए लूट के एक मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने कहा कि पुलिस आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सजा के लिए ठोस साक्ष्य होना आवश्यक है।

जानकारी के अनुसार, 22 जून 2020 को बैंक कर्मचारी विकास यादव अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में रावता रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास दो युवकों ने उन्हें रोक लिया। युवकों ने पिस्तौल की बट से हमला कर उनकी बाइक लूट ली। पुलिस ने मामले की जांच के बाद हरीश, विकास और बृजेश को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ लूट और अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता विकास यादव अदालत में किसी भी आरोपी को नहीं पहचान सके। उन्होंने बताया कि घटना को काफी समय बीत जाने के कारण वह आरोपियों को पहचानने में असमर्थ हैं। इन परिस्थितियों में अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल नहीं हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने सबूतों के अभाव में आरोपी विकास और बृजेश को बरी कर दिया। वहीं, तीसरे आरोपी हरीश को पहले ही मामले की कुछ धाराओं में कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत मिल चुकी थी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें