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Delhi NCR News: खराब सेवाओं पर एयर इंडिया को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश

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फोरम ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि वह पिता और बेटी को मानसिक पीड़ा के लिए 50-50 हजार रुपये यानी कुल एक लाख रुपये मुआवजे के रूप में दे
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खराब सेवाओं के मामले में एयर इंडिया को एक यात्री और उसकी बेटी को कुल 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।आयोग की अध्यक्ष पूनम चौधरी और न्यायिक सदस्य शेखर चंद्र शामिल और शैलेंद्र भटनागर की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यात्रियों की शिकायतें गंभीर हैं और सेवा में स्पष्ट कमी को दर्शाती हैं। फोरम ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि वह पिता और बेटी को मानसिक पीड़ा के लिए 50-50 हजार रुपये यानी कुल एक लाख रुपये मुआवजे के रूप में दें। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मुकदमे के खर्च के लिए 50 हजार रुपये अलग से देने का भी आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने माना कि ज्यादा किराया लेने के बावजूद यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गईं, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलना पड़ा। वहीं, एयर इंडिया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उड़ान से पहले विमान की पूरी जांच की गई थी और किसी तरह की खामी नहीं मिली। एयरलाइन के वकील ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने बिना आधार के आरोप लगाकर मुआवजा पाने की कोशिश की है। हालांकि, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने यात्रियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि एयरलाइन यात्रियों को सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा देने के लिए जिम्मेदार है।
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यह मामला 2023 में दिल्ली से न्यूयॉर्क की उड़ान से जुड़ा है। जिसमें यात्रियों ने बेहद खराब सुविधाएं मिलने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2023 में अपनी बेटी के साथ एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट के लिए इकोनॉमी क्लास के टिकट बुक किए थे। यात्रा के दौरान उन्हें टूटी हुईं सीटें, खराब इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, गंदे और बदबूदार वॉशरूम तथा बेहद खराब खाने की सर्विस का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केबिन क्रू ने उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
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