नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2023 में हत्या का प्रयास करने के एक मामले में चार आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने पर यह फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता राखी देवी, प्रभाकर मिश्रा, संतोष गुप्ता और शेहराज कुरैशी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं। महेंद्र साहनी ने आरोप लगाया था कि 10 अक्तूबर, 2023 को गुप्ता और अन्य लोगों ने उस पर चाकू से हमला किया था।
न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साहनी ने गवाही के दौरान आरोपियों द्वारा चोट पहुंचाने का कोई आरोप नहीं लगाया है। साहनी ने अपने पहले के बयान की पुष्टि नहीं की जिसमें कथित हमले में शामिल हमलावरों की संख्या भी शामिल थी और न ही उसने चार आरोपियों की पहचान की। न्यायाधीश ने कहा कि साहनी ने गवाही दी कि किसी भी आरोपी ने उसे पकड़ा नहीं था और न ही चाकू से मारा था। ऐसे में कोर्ट ने पाया कि महेंद्र साहनी के अपने घर के पास गिरने से गर्दन पर चोट लगी थी। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत न होने का हवाला देते हुए बरी कर दिया। ब्यूरो