दिल्ली हाईकोर्ट ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला करने वाले दो पक्षों को दिल्ली में 100 पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि समाज के प्रति सद्भावना के रूप में ये पेड़ लगाए जाएं।
न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में कार्रवाई रद्द करते हुए दोनों को राजधानी में 100 पेड़ लगाने का फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि इन पेड़ों की उम्र कम से कम 3 साल और ऊंचाई कम से कम 6 फीट होनी चाहिए।
आगे भी दोनों याचिकाकर्ताओं को सामाजिक कार्य के लिए प्रयास करते रहना होगा। पीठ ने यह भी निर्देश दिए कि दोनों दिल्ली के जिला पार्क, विकास पुरी में 50-50 पेड़ लगाएंगे और इस संबंध में 26 सितंबर को सुबह 11:00 बजे निदेशक (बागवानी), दिल्ली विकास प्राधिकरण के समक्ष रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।