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Delhi NCR News: एम्स में बिना मंजूरी छुट्टी करने पर होगी कार्रवाई

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- जरूरी काम भी दूसरे कर्मचारी को सौंपकर जाने के निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। एम्स ने अपने कर्मचारियों के बिना पूर्व अनुमति छुट्टी पर जाने के मामलों को लेकर सख्ती की है। अब कर्मचारी सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। ऐसा करने पर उनकी गैरहाजिरी को अनधिकृत अनुपस्थिति माना जा सकता है और नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 का हवाला देते हुए कहा गया है कि छुट्टी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। छुट्टी सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद ही ली जा सकती है। कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने से पहले आवेदन कर स्वीकृति लेना जरूरी होगा।

एम्स प्रशासन के अनुसार, अचानक बीमारी या किसी वास्तविक आपात स्थिति में पहले से छुट्टी की मंजूरी लेना संभव नहीं होने पर कर्मचारी को जितनी जल्दी हो सके अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचना देनी होगी। इसके बाद बिना अनावश्यक देरी के छुट्टी का आवेदन देकर उसे नियमित कराना होगा। अचानक छुट्टी के लिए भी सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारी को पहले आवेदन कर मंजूरी लेनी होगी। केवल अप्रत्याशित या बेहद जरूरी परिस्थितियों में बाद में सूचना देकर छुट्टी को नियमित कराया जा सकेगा।
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एम्स प्रशासन के निर्देशों में कर्मचारियों को यह भी कहा गया है कि छुट्टी पर जाने से पहले सभी जरूरी और समयबद्ध काम पूरे कर लें। यदि कोई काम बाकी है तो नियंत्रण अधिकारी की सलाह से उसे दूसरे कर्मचारी को सौंपना होगा, ताकि उनकी गैरहाजिरी में कार्यालय का काम प्रभावित न हो। वहीं, नियंत्रण अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। उन्हें छुट्टी की मंजूरी या अनुशंसा करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित कर्मचारी के जरूरी सरकारी काम की उचित व्यवस्था कर दी गई है।
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