ट्यूशन से घर लौट रही आठ साल की मासूम को 10 रुपये का लालच देकर दुष्कर्म के दोषी युवक गुलशन को अदालत ने 20 साल कैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।
मामले में आदेश जारी करते हुए अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने को भी कहा है। इसमें से 10 हजार रुपये उसे पहले ही केस के दौरान दिए गए थे, जबकि दो लाख 90 हजार रुपये अब देने को कहा गया है। इसमें से 75 प्रतिशत राशि की एफडी पीड़िता के नाम पर कराई जाएगी, जबकि बाकी 25 प्रतिशत परिवार को मिलेंगे। ये केस जिले के गंभीर अपराध की श्रेणी वाले 15 चिन्हित केसों में से एक था।