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डॉक्टर से मोबाइल छीनना शख्स को पड़ा भारी, मिली 5 साल की कैद

Fri, 06 Jul 2018 07:51 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,गुरुग्राम
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- फोटो : amar ujala
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सौंधी की अदालत ने शुक्रवार को सिविल अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मोबाइल छीनने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई । जुर्माना न भरने पर उसे 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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सरकारी अधिवक्ता अनुराग हुड्डा ने बताया कि सिविल अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंद जिंदल 5 मार्च 2016 को सोहना रोड स्थित बीकानेर वाला रेस्तरां पर गए हुए थे। यहां देर रात लौटते वक्त जब वह अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर रहे थे तो एक युवक ने उनकी जेब में रखा मोबाइल छीन लिया।

आरोपी का पीछा करने के दौरान वह फरार हो गया। इस पर उन्होंने 6 मार्च को सदर थाना पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच के लिए मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाया हुआ। पुलिस ने इस मामले में 9 अप्रैल 2016 को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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आरोपी की पहचान मूल रूप से मधुबनी बिहार निवासी सुभाष कुमार महतो के रूप में हुई। आरोपी गुरुग्राम में रहता था और यहां फूल बेचने का काम करता था। मामला अदालत में चला। आरोपी के खिलाफ जो सबूत और गवाह अदालत में पेश किए गए, उनसे आरोप साबित हो गए। इस पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई।

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