अदालत ने युवक से मारपीट के मामले में तुगलकाबाद से आप विधायक सहीराम पहलवान पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विधायक के अलावा इस मामले में लिप्त दो अन्य दोषियों पर भी दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों को जेल भेजने के बजाय सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए सहीराम, सुभाष व ललित पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अदालत ने कहा इस मामले में सितंबर 2016 में तेहखंड गांव निवासी योगेंद्र बिधुड़ी घायल हुआ था। इसलिए उसे डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है।
अदालत ने इस मामले में योगेंद्र की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए सहीराम समेत तीनों दोषियों को एक अगस्त को दोषी ठहराया था। अदालत ने माना कि योगेंद्र जब दवा लेने जा रहा था तो रास्ता रोक कर उस पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में योगेंद्र ने कहा था कि उसके घर के बाहर सीमेंट की सड़क बनाई जा रही है।
विधायक सहीराम ने निर्माण की निगरानी कर रहे सुपरवाइजर को धमका कर 18 व 19 सितंबर 2016 की रात उसके घर के सामने सड़क बनाने से रोक दिया था। उसने विधायक से इसका कारण पूछा तो गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।