लाभ के पद के मुद्दे पर सदस्यता गंवाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई की 6 फरवरी को होगी।
साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली में उपचुनाव की कोई अधिसूचना जारी न करे। विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सदस्यता रद्द करने के फैसले को गैर कानूनी बताया है।
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">20 AAP MLAs case: Delhi High Court asks Election Commission to not issue any notification for Delhi bypolls till next date of hearing on Monday</p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/956097941013344256?ref_src=twsrc%5Etfw">January 24, 2018</a></blockquote>
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इन विधायकों ने चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी सिफारिश और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है। इतना ही नहीं उन्होंने अदालत से चुनाव आयोग को नए सिरे से मामले की जांच करने का आदेश देने की भी मांग की है।