आम आदमी पार्टी में चल रहे 'लाभ के पद' मामले में पार्टी के सभी 20 विधायकों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में न्याय पाने के लिए वह अब एक नई याचिका दायर करेंगे।
बता दें कि जस्टिस रेखा पल्ली ने आप के विधायकों को याचिका वापस लेने की मंजूरी दी है। बता दें कि 19 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायकों जिनका नाम अयोग्य करार देने के लिए नॉमिनेट किया गया था उनके बचाव में अंतरिम आर्डर पास करने से इंकार कर दिया था।
हालांकि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट से पार्टी को राहत नहीं दी है। मालूम हो कि पार्टी को रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लाभ के पद मामले में आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने संबंधी सिफारिश को मंजूरी दे दी थी।