ब्लास्ट में इस्तेमाल कार की खरीद में मदद का आरोप, बंद अदालत में हुई सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को लाल किला ब्लास्ट मामले के एक आरोपी आमिर राशिद अली की एनआईए कस्टडी सात दिनों के लिए और बढ़ा दी। पिछली हिरासत अवधि खत्म होने पर उसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में पेश किया गया, जहां एनआईए की मांग पर कस्टडी बढ़ाने का आदेश दिया गया। सुनवाई सुरक्षा कारणों से बंद कोर्ट में हुई। आमिर राशिद अली को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था।
एजेंसी का आरोप है कि उसने उस कार की खरीद में मदद की थी, जिसका इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में किया गया था। यह धमाका शाम करीब सात बजे चलती हुई हुंडई आई20 कार में हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि कार को उमर उन नबी नाम का कथित सुसाइड बॉम्बर चला रहा था। फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर एनआईए ने उसकी पहचान की पुष्टि की है। उमर उन नबी पुलवामा का रहने वाला था और हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था।
एनआईए एक और बरामद कार की भी जांच कर रही है। अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें घायल लोग भी शामिल हैं।