कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधन के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। उनको चुनावी पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आधार का उपयोग, कई योग्यता तिथियां, सेवा और विशेष मतदाताओं के लिए लिंग तटस्थ प्रावधान और चुनाव के संचालन के उद्देश्य के लिए परिसर का अधिग्रहण करने की शक्ति के बारे में बताया।
निर्वाचकों की सुविधा के लिए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 को संशोधित किया गया है। इसके अलावा मतदाताओं के आधार डेटा के संग्रह के लिए एक नया फॉर्म 6बी तैयार किया है।