दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत में लगभग 400 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) और उसके दोस्त सैयद तहसीन रजा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया गया है, जिनमें हत्या का प्रयास, हमला करना और एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना और आपराधिक साजिश शामिल है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने शनिवार को अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद मामले की आगे की कार्यवाही 30 अक्तूबर के लिए स्थगित कर दी। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, खिमजीभाई इसलिए नाराज़ थे क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का समर्थन किया था जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह लगभग 8:15 बजे उनके कैंप कार्यालय में आयोजित 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ था।