भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप
पटियाला हाउस कोर्ट में बंद कमरे में हुई सुनवाई
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत ने भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने के आरोप में छह यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक को 11 दिन की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) हिरासत में भेज दिया है। बंद कमरे में हुई सुनवाई में एनआईए ने 15 दिनों की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने 11 दिनों (27 मार्च तक) की कस्टडी ही मंजूर की।
बिना अनुमति मिजोरम के संरक्षित क्षेत्र में पहुंचे
एनआईए के अनुसार, सातों वैध वीजा पर भारत आए थे, लेकिन बिना अनुमति के मिजोरम के संरक्षित (प्रतिबंधित) क्षेत्र में पहुंच गए। वहां से वे म्यांमार चले गए, जहां उन्होंने जातीय उग्रवादी समूहों (एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स) को हथियार चलाने, ड्रोन संचालन और अन्य आतंकी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया। जांच में सामने आया है कि ये भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी संगठनों से जुड़े थे और यूरोप से ड्रोन की बड़ी खेप भारत के रास्ते मंगवाई थी।
गिरफ्तारी के विवरण के मुताबिक, अमेरिकी नागरिक को कोलकाता एयरपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने हिरासत में लिया। तीन यूक्रेनी नागरिकों को लखनऊ एयरपोर्ट और शेष तीन को दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। एनआईए का दावा है कि ये लोग म्यांमार में प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। ब्यूरो