2012 में गुड़गांव के मानेसर में मारुति सुजुकी के प्लांट में हुई हिंसा में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 31 लोगों को दोषी करार देते हुए 117 आरोपियों को बरी कर दिया है।
बता दें कि 2012 में हुई हिंसा में मारुति प्लांट के महाप्रबंधक अवनीश कुमार देव जलकर मर गए थे। सभी दोषियों की सजा का ऐलान 17 मार्च को होगा। गुरुग्राम मारुती कांड में दोषी करार दिए गए 31 लोग। 13 लोगों को धारा 302, 307, 436, 427, 325 में दोषी करार दिया गया। 4 लोगों को धारा 452, 147, 148, 149 में दोषी करार दिया गया। 14 लोगों को धारा 323, 325, 427, 147, 148 में दोषी करार दिया गया।
इस घटना में तीन जापानी अधिकारी समेत कुल 46 लोग घायल हुए थे। सरकार ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी। इसके बाद काफी समय तक प्लांट में काम ठप रहा था। आरोपी कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया था।